Dr BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana list 2026 | डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2026 | Ambedkar awas yojana check status

हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) के तहत अब सभी पात्र बीपीएल (BPL) परिवारों को अपने पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) के परिवारों तक सीमित था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल कर लिया है। 

यह योजना न केवल सहायता राशि के मामले में बल्कि पात्रता के दायरे में भी ऐतिहासिक बदलाव लेकर आई है। सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ सहायता राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है।  इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी — पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों का चयन, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — को बहुत ही सरल और विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करेंगे।

योजना का संक्षिप्त अवलोकन (Overview)

नीचे दी गई तालिका इस योजना की मुख्य विशेषताओं को सारांशित करती है:

विवरण जानकारी
योजना का नाम डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana)
राज्य हरियाणा
विभाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
आर्थिक सहायता ₹80,000 (मकान मरम्मत हेतु)
पिछली सहायता राशि ₹50,000 (अब बढ़ाकर ₹80,000 किया गया)
पात्रता का दायरा सभी BPL परिवार (पहले केवल SC BPL परिवार)
आवेदन मोड ऑफलाइन (सीएससी सेंटर के माध्यम से)
आवेदन शुल्क ₹10 (सभी श्रेणियों के लिए)
आधिकारिक वेबसाइट https://haryanascbc.gov.in/
भुगतान विधि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में
लाभार्थियों की संख्या (संदर्भ) 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 496 लाभार्थियों को ₹3.96 करोड़ की सहायता

योजना का मुख्य उद्देश्य (Objectives)

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जर्जर हो चुके पुराने मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र परिवार को आर्थिक तंगी के कारण अपने घर की टूटी दीवार, छत के छेद, या अन्य मरम्मत कार्यों से जूझना न पड़े। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को सुरक्षित आवास प्रदान करने में सहायक है। 

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

  1. हरियाणा का स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए। 

  2. बीपीएल परिवार: आवेदक का नाम बीपीएल (BPL) सूची में होना चाहिए। यह योजना अब सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे सामान्य वर्ग के हों या अनुसूचित/पिछड़ा वर्ग के। 

  3. मकान स्वामित्व: जिस मकान की मरम्मत करनी है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए। 

  4. मकान की आयु: मकान का निर्माण हुए कम से कम 10 वर्ष का समय हो गया हो। केवल मरम्मत योग्य (Repairable) और पुराने मकान ही इस योजना के लिए पात्र हैं। 

  5. पूर्व सहायता न हो: आवेदक ने पहले हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से मकान मरम्मत के लिए कोई अनुदान या सहायता प्राप्त नहीं की हो। यदि पहले सहायता ली जा चुकी है, तो वह पुनः पात्र नहीं होगा। 

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां फॉर्म के साथ संलग्न करनी होंगी:

क्रमांक दस्तावेज का नाम अनिवार्यता
1 परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra) हां, अनिवार्य
2 बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) हां, अनिवार्य
3 जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) — एससी/बीसी के लिए केवल एससी/बीसी आवेदकों के लिए
4 आधार कार्ड (Aadhaar Card) हां, अनिवार्य
5 बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook) — आधार से लिंक होना अनिवार्य हां, अनिवार्य
6 मोबाइल नंबर हां, अनिवार्य
7 पासपोर्ट साइज फोटो हां, अनिवार्य
8 मकान की फोटो (मरम्मत वाली जगह के साथ) हां, अनिवार्य
9 कोई भी दो यूटिलिटी बिल: बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, या भूमि रजिस्ट्री (हाउस रजिस्ट्री) में से कोई भी दो हां, अनिवार्य
10 मकान मरम्मत का अनुमानित खर्च प्रमाण (Estimate of repair cost) हां, अनिवार्य

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

इस योजना के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क नहीं है। एक नाममात्र का ₹10 का आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन ऑफलाइन मोड में सीएससी (CSC – Common Service Centre) केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताई गई है:

ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)

  1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले, योजना का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म आप अपने निकटतम सीएससी (CSC – Common Service Centre) सेंटर, तहसील कार्यालय, या अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

  2. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म को साफ-सुथरी लिखावट में और ध्यानपूर्वक भरें। सभी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, आदि) को सही-सही दर्ज करें。

  3. दस्तावेज संलग्न करें: ऊपर बताई गई सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (Self-Attested Copies) फॉर्म के साथ संलग्न करें।

  4. सरपंच या एमसी द्वारा अटेस्टेशन: फॉर्म को अपने ग्राम पंचायत के सरपंच (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) या नगर निगम/पालिका के एमसी (Municipal Council) (शहरी क्षेत्रों के लिए) द्वारा अटेस्टेड (Attested) करवाएं। 

  5. आवेदन जमा करें: सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पूरा आवेदन पैकेट (फॉर्म + दस्तावेज) अपने निकटतम सीएससी (CSC) सेंटर पर जमा करें। वहां कर्मचारी आपके फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। 

  6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: आवेदन जमा करते समय ₹10 का शुल्क (सभी श्रेणियों के लिए) सीएससी सेंटर पर जमा करें। 

  7. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, वहां से आवेदन रसीद (Application Receipt) अवश्य प्राप्त कर लें। इसे भविष्य में आवेदन की स्थिति (Application Status) ट्रैक करने और किसी भी विवाद की स्थिति में सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया (केवल सरल हरियाणा पोर्टल पर)

इस योजना का ऑनलाइन आवेदन सीधे नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सरल हरियाणा पोर्टल (Saral Haryana Portal) पर रजिस्टर करके अपना आवेदन ट्रैक कर सकते हैं:

  1. सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।

  2. पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो नया रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी。

  3. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।

  4. पोर्टल पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से संबंधित सेवा का चयन करें।

  5. यहां आप अपने आवेदन की स्थिति (Application Status), भुगतान की जानकारी, और अन्य विवरण देख सकते हैं।

चयन प्रक्रिया और भुगतान कैसे होता है? (Selection and Payment)

लाभार्थियों का चयन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और वरीयता के आधार पर किया जाता है। आवेदनों का सत्यापन विभागीय अधिकारियों, राजस्व विभाग, और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। 

चयनित होने पर, ₹80,000 की पूरी सहायता राशि एक ही किस्त (One Installment) में  आवेदक के आधार-सीडेड (Aadhaar-linked) बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे भेज दी जाती है।  इस प्रक्रिया में किसी भी मध्यस्थ (जैसे ग्राम पंचायत, सीएससी सेंटर) को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूरी प्रक्रिया 100% पारदर्शी है।

हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र (Helpline & Contact)

यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है या सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो आप निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://haryanascbc.gov.in/

  • सरल हरियाणा पोर्टल: https://saralharyana.gov.in/ (ऑनलाइन सेवाओं और स्थिति ट्रैकिंग के लिए)

  • नेशनल वोटर हेल्पलाइन: 1950 (सामान्य सरकारी योजनाओं के लिए)

  • विभाग का पता: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा (Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Haryana)

  • सीएससी सेंटर: अपने निकटतम सीएससी (Common Service Centre) सेंटर पर जाकर सीधे संपर्क करें।

सुझाव और सावधानियाँ (Tips & Precautions)

  • किसी भी मध्यस्थ से सावधान रहें: यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी आपसे आवेदन कराने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क मांगता है, तो सावधान हो जाएं। आवेदन का अधिकतम शुल्क ₹10 ही है। किसी को भी इससे अधिक राशि न दें।

  • नाममात्र ₹10 का शुल्क याद रखें: यह योजना गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है, इसलिए इस पर कोई बड़ा खर्च नहीं करना पड़ता。 केवल ₹10 का शुल्क सीएससी सेंटर पर जमा करना होता है।

  • सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपने पास रखें: आवेदन करते समय मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखें।

  • आवेदन रसीद को संभाल कर रखें: आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसे भविष्य में स्थिति जांचने के काम आएगा।

  • नियमित रूप से स्थिति चेक करें: अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए समय-समय पर सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉगिन करके जांच करते रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना केवल अनुसूचित जाति के लिए है?

उत्तर: पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सभी पात्र बीपीएल (BPL) परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया है, चाहे वे किसी भी जाति से संबंधित हों। 

प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान मरम्मत के लिए ₹80,000 (अस्सी हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले यह राशि ₹50,000 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया है। 

प्रश्न 3: क्या इस योजना के लिए आवेदन करना निःशुल्क है?

उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने पर सभी श्रेणियों के लिए ₹10 का आवेदन शुल्क देना होता है।  इससे अधिक राशि किसी को भी न दें।

प्रश्न 4: सहायता राशि किस्तों में मिलेगी या एकमुश्त?

उत्तर: सहायता राशि पूरी एक ही किस्त (एकमुश्त) में आवेदक के आधार-सीडेड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। 

प्रश्न 5: अगर मेरा मकान खुद का नहीं है (जैसे किराए का), तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है कि जिस मकान की मरम्मत करनी है, वह आवेदक के नाम पर हो। किराए के मकान या दूसरों के नाम पर दर्ज मकान के लिए यह योजना लागू नहीं है। 

निष्कर्ष (Conclusion)

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2026 हरियाणा सरकार की एक बेहद सराहनीय और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होने वाली पहल है। यह योजना न केवल उन लाखों बीपीएल परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके पुराने मकान मरम्मत की मोहताज हैं, बल्कि इससे राज्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को भी बल मिला है।

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