divyang pension list 2026: विधवा पेंशन सूची 2026 | Viklang Pension list 2026 27

आप घर बैठे ऑनलाइन अपने नाम की पुष्टि भी कर सकते हैं कि वह लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, और पेंशन का भुगतान हुआ या नहीं। इस प्रक्रिया में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे।

विधि 1: पेंशनर सूची (लाभार्थी सूची) में नाम देखना (Beneficiary List)

चरण कार्य (Action) विवरण (Details)
1 पोर्टल खोलें sspy-up.gov.in पर जाएं।
2 योजना चुनें होमपेज पर “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” का विकल्प चुनें
3 “पेंशनर सूची” चुनें योजना पेज पर “पेंशनर सूची” के लिंक पर क्लिक करें
4 “पेंशनर सूची (2024-25)” चुनें सबसे नवीनतम सूची देखने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिंक पर क्लिक करें
5 जिला (जनपद) चुनें नए पेज पर, अपने जिले का चयन करें
6 विकासखंड (Block) चुनें अपने ब्लॉक (प्रखंड) का चयन करें
7 ग्राम पंचायत चुनें अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें
8 गाँव/वार्ड चुनें अपने गाँव (या शहरी क्षेत्र में वार्ड) का चयन करें
9 पेंशनरों की सूची देखें “कुल पेंशनर” के सामने आपको उस गाँव के सभी पेंशनरों की संख्या दिखेगी। संख्या पर क्लिक करें
10 विस्तृत विवरण देखें स्क्रीन पर अब उस गाँव के सभी लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, राशि, बैंक का नाम, खाता संख्या, और लेन-देन की स्थिति आदि सारी जानकारी होगी

विधि 2: व्यक्तिगत आवेदन स्टेटस चेक करना (Individual Application Status)

यह विधि उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है और यह जानना चाहते हैं कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।

चरण कार्य (Action) विवरण (Details)
1 पोर्टल खोलें sspy-up.gov.in पर जाएं।
2 “Application Status” चुनें होमपेज पर “Application Status” का विकल्प चुनें
3 जानकारी दर्ज करें अब अपनी Registration ID (रजिस्ट्रेशन आईडी) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें
4 ओटीपी सत्यापन करें “Send OTP” पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें
5 स्टेटस देखें “Login” पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति (जैसे: पंजीकृत, सत्यापनाधीन, स्वीकृत, अस्वीकृत) का विस्तृत विवरण दिखने लगेगा

हेल्पलाइन और सहायता (Helpline & Support)

अगर आपको आवेदन, लिस्ट में नाम, या स्टेटस चेक करने में कोई समस्या हो, तो नीचे दिए गए साधनों का उपयोग करें:

  • राज्य टोल-फ्री नंबर1800-180-1995

  • वैकल्पिक लैंडलाइन+91-522-2287267 (आयोग कार्यालय)

  • ईमेल आईडीdir.hwd-up@gov.in

  • आधिकारिक पोर्टलhttps://sspy-up.gov.in

  • नजदीकी CSC सेंटर: यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में असहज हों, तो अपने गाँव/मोहल्ले के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से सहायता लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: यूपी विकलांग पेंशन योजना (दिव्यांग पेंशन) क्या है?

उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों में से कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

प्रश्न 2: इस योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि मिलती है?

उत्तर: पात्र व्यक्ति को प्रति माह ₹1,000 की सहायता राशि दी जाती है

प्रश्न 3: क्या अन्य राज्यों के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी (डोमिसाइल) दिव्यांग व्यक्ति ही उठा सकते हैं

प्रश्न 4: यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहा है, तो क्या वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र है?

उत्तर: नहीं, यदि आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा

प्रश्न 5: क्या यह योजना सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है, या कुष्ठ रोगियों को भी लाभ मिलता है?

उत्तर: योजना का नाम “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” है, अतः इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के साथ-साथ कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी पेंशन प्रदान की जाती है।

प्रश्न 6: क्या कुष्ठ रोगियों के लिए भी अलग से सूची देखी जा सकती है?

उत्तर: हाँ, उसी पोर्टल पर कुष्ठावस्था पेंशन (Leprosy Pension) का भी अलग विकल्प है। वहाँ से उसी तरह जिला/ब्लॉक चुनकर लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, अपना नाम लाभार्थी सूची में देख सकते हैं, और भुगतान की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो अभी आवेदन करें या अपनी स्थिति की पुष्टि करें।

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